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मुरैना : शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

लक्ष्मण तोमर 9926261372

मुरैना : भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्यवाही से उद्‌भूत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप्प, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनायें/संदेश आमजन द्वारा चित्रों ऑडियो एवं वीडियो मेसेज के माध्यम से प्रसारित कर फॉरवर्ड किये जा रहे है। ऐसी भ्रामक एवं अपुष्ट खबरों के कारण कानूनी एवं शांति व्यवस्था भंग होने के साथ प्रतिकूल परिस्थितियां र्निर्मित होने की संभावना बनी हुई है।साथ ही लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां भी निर्मित हो सकती है। उपरोक्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया के उपयोग पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। जिला मुरैना अन्तर्गत कानूनी एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने का तथा जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्‍टर श्री अंकित अस्थाना ने मुरैना जिले के समस्त राजस्व सीमांतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये हैं। उन्‍होंने आदेश में स्‍पष्‍ट एवं कड़े निर्देश दिये हैं कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप्प इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रस्तरण नहीं करेगा,साथ ही वर्तमान स्थिति में रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे तथ्यों / जानकारी से भिन्न किसी जानकारी / संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक जातिगत आदि भावनाएँ भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेश पैदा हो सकता है. उसे प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, ऐसी पोस्ट को लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेंगे ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जानकारी होगी कि यह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके। कोई भी व्यक्ति न तो स्वंय किसी भी प्रकार की सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों एवं समुदाय के घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अथवा भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाए को प्रसारित नहीं करेगा, और न ही लाईक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा, और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति,समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैर कानूनी गतिविधियों करने के लिए आव्हान किया गया हो,जिससे कानूनी एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।यह आदेश आम जनता को संबोधित है एवं जन समान्य की जान-माल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोक शांति भंग होने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है, जिसकी व्यक्तिश: सूचना दी जाना संभव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश के सबंध में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, सामाचार पत्रों आदि के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही जा जायेगी।

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